कोविड संबंधी
कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं पर घटी GST की दर

टीआरपी डेस्क। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड संबंधी दवा, वैक्सीन और अन्य जरूरी वस्तुओं जैसे कि एंबुलेंस आदि पर जीएसटी की दर घटाने का अहम फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने इन सभी आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी कर की अलग-अलग दरों को जरूरत के आवश्यकता के अनुसार घटाया है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि परिषद में टीके पर पांच प्रतिशत की कर दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत किया गया है।

रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया

उन्होंने कहा कि इसके अलावा परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने को लेकर सहमति दी है। टोसिलिमैब, एम्फोटेरिसिन पर भी कोई कर नहीं लगेगा।

सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है।

इन दवाओं पर अब शून्य जीएसटी

Tocilizumab और Amphotericin B पर सरकार ने जीएसटी की दर शून्य कर दी है। पहले इन पर 5 फीसदी टैक्स लगता था।

इन दवाओं या उपकरणों पर लगेगा 5 फीसदी कर

दवाओं की बात करें, तो Anti-coagulants like Heparin और रेमेडिसविर की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हो गई है। उपकरणों में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर (व्यक्तिगत आयात सहित), वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क/हेलमेट, BiPAP मशीन और हाईलो नेसल कैनुला (HFNC) डिवाइज की जीएसटी की दर 12 फीसदी से पांच फीसदी हुई है। इसके अतिरिक्त कोविड टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट पर भी कर 12 फीसदी के बजाय पांच फीसदी हो गया है।

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