बिलासपुर : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अवमानना की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जगदलपुर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया है कि वे नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक मनोज सिंह को उसके समक्ष प्रस्तुत करें।

अज्ञेय नगर बिलासपुर निवासी आरके शुक्ला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर बताया था कि वे नगरीय प्रशासन विभाग में सहायक ग्रेड 2 के पद पर कार्य करते हुए 25 सितंबर 2017 को रिटायर हो गए। इसके बाद याचिकाकर्ता को किसी भी प्रकार के देयक का भुगतान नहीं किया गया। उनको पेंशन भी नहीं मिल रही है।

इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 14 दिसंबर 2020 को संयुक्त संचालक को आदेश दिया था कि याचिकाकर्ता को 60 दिन के भीतर सभी देयकों का भुगतान किया जाए। साथ ही विलंब होने पर उन्हें अधिकारी 10 फीसदी ब्याज की राशि भी दे।

हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने पर याचिकाकर्ता शुक्ला ने अवमानना याचिका दायर की। जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए संयुक्त संचालक मनोज सिंह के विरुद्ध जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जगदलपुर के एसपी को निर्देश दिया है कि वह अधिकारी को उनके समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करें।