COURT

टीआरपी डेस्क। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। कोर्ट ने न्यायिक कार्यवाही 11 जनवरी से 31 जनवरी तक केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर हाईकोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है।

बिलासपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस की ओर से सुनवाई के लिए अलग-अलग बेंच निर्धारित की जाएगी। हाईकोर्ट परिसर में काउंटर के माध्यम से नई फाइलिंग यानी नई याचिकाएं और अपील दायर की जा सकेंगी।

हाईकोर्ट ने भीड़ से बचने के लिए अधिवक्ताओं से भी अपील की है। रजिस्ट्रार जनरल की ओर से कहा गया है कि अधिवक्ता कोर्ट परिसर में तभी आएं, जब उन्हें याचिकाएं लगानी हो या फिर या उनका कोई मामला किसी कोर्ट में सूचीबद्ध हो। कोर्ट परिसर में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ ही वकीलों को भी मास्क पहनना जरूरी होगा।

लोवर कोर्ट में रिमांड और जमानत मामले, सुपुर्दनामा प्रकरण, अपील और संशोधन (दोनों सिविल और आपराधिक), जमा राशि के भुगतान से संबंधित मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामलों के साथ ही कोर्ट की ओर से तय जरूरी प्रकरणों की ही सुनवाई होगी।

न्यायालय अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से और CCTV कैमरे के माध्यम से भी परिसर में उचित सेनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क आदि की देखभाल करने का निर्देश दिया जाता है। रजिस्ट्रार जनरल ने जिम्मेदार अधिकारी को मॉनिटरिंग कर व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं।

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