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कोरबा। कोरबा के उर्गा पुलिस स्टेशन में पदस्थ होने के दौरान हेड कांस्टेबल चंदन सिंह ने अवैध शराब जब्त कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जिस पर हाईकोर्ट ने विभागीय कार्रवाई कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश को असंवैधानिक बता दिया है।

हाईकोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए कहा कहा कि बिना उसे सुने विभागीय कार्रवाई का आदेश देना गलत है। हाईकोर्ट ने जिला कोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया। जिला कोर्ट ने कहा कि उसे अधिकार नहीं है। इसके साथ ही पकड़े गए आरोपियों को जमानत दे दी थी।

दरअसल, दोनों गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की गई। इस पर दोनों आरोपियों ने जिला कोर्ट में जमानत आवेदन दिया और बताया कि अधिनियम के तहत हेड कांस्टेबल को शराब जब्ती का अधिकार नहीं है। इसके बाद जिला कोर्ट कोरबा में दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।

आरोपियों को जमानत देने के साथ ही जिला कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया कि हेड कांस्टेबल की ओर से की गई अवैधानिक कार्रवाई के कारण ही आरोपी जमानत प्राप्त करने के अधिकारी हुए हैं। आदेश पत्र की कॉपी पुलिस अधीक्षक कोरबा और वरिष्ठ पुलिस अफसरों को भेजी गई और हेड कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के आदेश दिए।

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