ACB के खिलाफ आम नागरिक का खत जनहित याचिका के रूप में हुआ स्वीकार... हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब
ACB के खिलाफ आम नागरिक का खत जनहित याचिका के रूप में हुआ स्वीकार... हाईकोर्ट ने मांगा शासन से जवाब

बिलासपुर। कोरोना काल के दौरान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में ट्यूशन फीस को लेकर दायर की गई रिट अपील और पीआईएल को चीफ जस्टिस रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू की डिवीजन बेंच ने निरस्त कर दिया है।

डिवीजन बेंच ने जस्टिस पी सैम कोसी की सिंगल बेंच के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले ट्यूशन फीस को लेकर अलग-अलग 10 रिट अपील दायर की गई थी।

इसके अलावा दुर्ग पालक संघ की ओर एक PIL लगाई गई थी। जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई थी, आज इस पर डिवीजन बेंच ने फैसला सुनाते हुए सभी अपीलों को खारिज कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्यूशन फीस लेने का दिया था आदेश

हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। जिसका पालन करते हुए सिंगल बेंच ने जो ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है वह सही है, इसलिए इस फैसले पर हस्तक्षेप करना सही नहीं है. इसलिए सभी रिट अपील को निरस्त कर दिया है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे फेसबुक, ट्विटरटेलीग्राम और वॉट्सएप पर…

Trusted by https://ethereumcode.net