टीआरपी डेस्क। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भी बढ़ते कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिले में 21 अप्रैल की शाम 4 बजे से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का आदेश कलेक्टर रमेश शर्मा ने जारी किया है। केवल इमरजेंसी सेवा को खोलने की अनुमति दी गई है। पेट्रोल पंप में शासकीय गाड़ी और एम्बुलेंस को छूट दी गई है।

जानें क्या रहेगी छूट, पढ़ें आदेश

जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को खाद्य अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिग, नियमित सेनिटाइजेशन और भीड़ भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खोलने के लिए खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जाएंगे।

सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फुटकर और ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी, लेकिन सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों और कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स यानी ठेले वालों को सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक ही होगी। मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित क्षेत्र के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। उपर्युक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई करेंगे।

आदेश में बताया गया है कि पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध वाहन और छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

औद्योगिक संस्थानों और निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर और अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी. इस दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध- सार्वजनिक और निजी कार्यालय बंद रहेंगे।

इस दौरान बैंकों को केवल एटीएम कैश, रि-फिलिंग और कार्यालयीन प्रयोजन के लिए खुलने की अनुमति होगी। दवा और चिकित्सीय प्रयोजन को छोड़कर अन्य किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए बैंक, शाखा संचालन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे।

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