देश में फिर से लॉकडाउन! गृहमंत्रालय का राज्यों को आदेश, जहां न हो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन, उन स्थानों पर लगाया जाए प्रतिबंध
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टीआरपी डेस्क। कोरोना की दूसरी लहर कमजोर होने के बाद कई राज्यों ने पाबंदियों में ढील देना शुरू कर दिया है। जिसके बाद लोग फिर से बाहर निकलने लगे हैं। वहीं देश के कुछ हिस्सों विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक परिवहन, दुकानों और मॉल में भीड़ उमड़ रही है। साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंशिंग जैसे नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।

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राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लॉकडाउन लगाने के निर्देश जारी

केंद्र सरकार और खुद प्रधानमंत्री की ओर से अपील किए जाने के बाद कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। ऐसे में अब गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भीड़ बढ़ने पर लॉकडाउन लगाने का निर्देश जारी किया है। मामलों की गंभीरता को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कोरोना से बचाव के सभी एहतियाती उपायों को सख्ती से लागू करने को कहा है।

किसी तरह की ढिलाई बरतना अभी खतरनाक

इसके साथ ही केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर कहा है कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। इसलिए किसी तरह की कोताही या ढिलाई बरतना खतरनाक साबित हो सकता है। पत्र में कहा गया है कि जिन स्थानों पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, वहां फिर से लॉकडाउन लगा दिया जाएं।

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मुख्य सचिवों के नाम लिखी गई चिट्ठी में कहा गया है कि देश के कई हिस्सों में कोरोना नियमों का उल्लंघन देखा जा रहा है। खासकर सार्वजनिक परिवहन और पहाड़ी क्षेत्रों में। बाजारों में भी भीड़ उमड़ रही है और सोशल डिस्टेंशिंग जैसे नियमों की अनदेखी हो रही है। गृह मंत्रालय की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है। कोरोना के कई वैरिएंट अभी भी सक्रिय हैं, ऐसे में लोग बिना कोरोना नियमों का पालन किए हुए बाहर निकल रहे हैं। जो चिंता का विषय है।

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भीड़ वाले स्थानों पर हो कोरोना नियमों का पालन

पत्र में यह भी जिक्र किया गया है कि कुछ राज्यों में R फैक्टर (रीप्रोडेक्शन नंबर) में वृद्धि चिंता की वजह है। इसलिए यह अहम है कि सभी भीड़ वाले स्थानों जैसे दुकानों, मॉल्स, बाजार, मार्केट कॉम्पलेक्स, साप्ताहिक बाजार, रेस्टोरेंट, मंडी, बस स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म, पार्कों, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स आदि में कोरोना नियमों का पालन कराया जाए।

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