सैलून, पार्लर व तंबाकू-गुटखा दुकान पर बैन रहेगा बरकरार

जगदलपुर। पूरे देश व प्रदेश भर में लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में बस्तर जिला प्रशासन ने बड़ा ऐलान किया है। प्रशासन ने जिले के कई इलाकों में सभी दुकानों को खोलने का आदेश जारी किया है। ये दुकानें सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी, लेकिन सैलून, पार्लर व तंबाकू-गुटखा दुकान पर बैन बरकरार रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डाॅ. अय्याज तम्बोली ने भारत सरकार के निर्देशानुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लिए लाॅकडाउन के दौरान आवश्यक कार्यवाही करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इसमें नगर निगम जगदलपुर क्षेत्र को छोड़कर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ परिचालन की अनुमति दी गई है।

इन क्षेत्रों में सैलून, ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाकु, सभी माॅल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा। किसी भी धार्मिक संस्था के खोलने की अनुमति वर्तमान में नहीं दी जा रही है। वैवाहिक समारोह के आयोजन के लिए संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (घर में) में विवाह की अनुमति दी जा सकेगी।

आदेश में कहा गया है कि जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात को ध्यान मेें रखा जाए कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा।

जिला प्रशासन ने नगर निगम जगदलपुर क्षेत्र के लिए सभी 48 वार्डों का अवलोकन किया। इसके बाद ऐसे वार्ड जहां भीड़-भाड़ कम होता हो, बड़े बाजार नहीं है, बड़ी संख्या में एक साथ दुकानें नहीं है, ऐसे वार्डों में दुकान प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है।

इनमें महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव वार्ड क्रमांक-01, शिव मंदिर वार्ड क्रमांक-03, वीर सावरकर वार्ड क्रमांक-05, सरदार भगत सिंह वार्ड क्रमांक-06, लालबहादुर शास्त्री वार्ड क्रमांक-08, महात्मा गांधी नगर वार्ड क्रमांक-22, स्वामी विवेकानंद वार्ड क्रमांक-30, ठाकुर अनुकूल देव वार्ड क्रमांक-31, पं. सुंदरलाल शर्मा वार्ड क्रमांक-32 और छत्रपति शिवाजी वार्ड क्रमांक-35 (धरमपुरा-चित्रकोट रोड पर स्थित दुकानों को छोड़कर), गुरू गोविंद सिंह वार्ड क्रमांक-36,

(धरमपुरा-चित्रकोट रोड पर स्थित दुकानों को छोड़कर), लोकमान्य तिलक वार्ड क्रमांक-37 (धरमपुरा-चित्रकोट रोड पर स्थित दुकानों को छोड़कर), अटल बिहारी वाजपेयी वार्ड क्रमांक-38 (धरमपुरा-चित्रकोट रोड पर स्थित दुकानों को छोड़कर), डाॅ. अब्दुल कलाम वार्ड क्रमांक-40, चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक-41, महाराणाा प्रताप वार्ड क्रमांक-47 और कुशाभाउ ठाकरे वार्ड क्रमांक-48 शामिल है।

इन क्षेत्रों में सर्शत दुकान संचालन की अनुमति दी गई है। शर्तों में उल्लेख है कि 50 प्रतिशत कर्मचारी क्षमता के साथ दुकानों का संचालन किया जाए। शत् प्रतिशत क्रेता-विक्रेता एवं दुकान के कर्मचारियों को मास्क का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

दुकान में सैनिटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की की जाए, दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सामाजिक दूरी तय करने हेतु 01-01 मीटर के अंतर पर मार्किग किया जाएगा। मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाए।

संबंधित दुकानदार द्वारा आदेश का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित के विरूद्ध अर्थदंड लगाया जाएगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदंड 5 सौ रूपए, द्वितीय उल्लंघन पर 2 हजार रूपए जर्माना होगा। इसके पश्चात भी उल्लंघन पाया जाता है, तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। दुकानों का संचालन समय प्रातः 9 बजे से संध्या 5 बजे तक निर्धारित किया गया है।

ये दुकानें रहेंगी बंद

लिखित वार्ड के अतिरिक्त जिन वार्डों में जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दुकान संचालन की अनुमति पूर्ववत होगी। इनके अतिरिक्त नई दुकानों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

किसी भी स्थिति में ब्यूटी पार्लर, पान, गुटखा एवं तंबाखू विक्रय की दुकान, व्यायामशाला, तरणताल, सिनेमाघर, माॅल, सामाजिक समारोह के भवन, वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा।

भोजन सामग्री विक्रय के सभी दुकानें टेक अवे सुविधा के साथ संचालित होगी। दुकान के अतिरिक्त सामाजिक, धार्मिक, राजकीय शैक्षणिक संस्थायें पूर्ववत बंद रहेगी। वर्तमान सार्वजनिक यातायात प्रतिबंधित है, केवल विशेष आवश्यकता होने पर अपने निजी वाहन से घर से निकलें।

शहरी क्षेत्र में भी वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु तहसीलदार से अनुमति प्राप्त की जा सकती है। अधिकतम 20 लोगों के साथ निजी स्थान (घर में) विवाह की अनुमति दी जा सकेगी।

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