रायपुर/बिलासपुर। राज्य के बाहर से एमबीबीएस (MBBS) करने वाले मेडिकल छात्रों को छत्तीसगढ़ से पोस्ट ग्रेजुएट (पीजी) सीट पर प्रवेश की अनुमति मिल गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायलय ने हाल ही में यह फैसला छात्रों के भविष्य को देखते हुए लिया है।

दरअसल उच्च न्यायलय में राज्य शासन के उस आदेश को बस्तर के डॉ. शैलेन्द्र कुमार, डॉ. शिल्पा नायक एवं अन्य ने चुनौती दी थी जिसमें छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेजों में पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सिर्फ छत्तीसगढ़ से एमबीबीएस (MBBS) उत्तीर्ण करने वालों को प्रवेश दिया जायेगा।

याचिकाकतार्ओं ने पक्ष रखते हुए कहा कि जब अन्य राज्यों से उत्तीर्ण आवेदकों को सरकारी नौकरी प्राप्त करने की छूट है तो पीजी कोर्स में प्रवेश के लिए उन्हें क्यों रोका जा रहा है। जिसके बाद न्यायमूर्ति मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी की डबल बेंच ने राज्य के बाहर से एमबीबीएस करने वाले आवेदकों को काउन्सलिंग में भाग लेने की अनुमति दे दी है।

उच्च न्यायालय में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मेडिकल कॉलेजों में सीट के आरक्षण को चुनौती दी गई है। इस मामले में पर अदालत ने दो सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

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