नारदा केस: गिरफ्तार TMC नेताओं को नहीं मिली जमानत, HC का फैसला चारों नेता रहेंगे हाउस अरेस्ट
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टीआरपी डेस्क। नारदा स्टिंग में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (TMC) के मंत्रियों और नेताओं को कलकत्ता हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत से मना कर दिया है। फिलहाल यह मामला बड़ी बेंच में जाएगा। वहीं हाई कोर्ट ने सभी आरोपी मंत्रियों को हाउस अरेस्ट में रखने का निर्देश दिया है। यानि मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी अब नजरबंद रहेंगे।

हालांकि, TMC नेताओं की ओर से दलील रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाउस अरेस्ट पर स्टे की मांग की है। इस बीच चारों नेताओं की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाले बेंच में एक जज जस्टिस अरिजीत बनर्जी ने अंतरिम जमानत देने पर रजामंदी दी थी, लेकिन कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने हाउस अरेस्ट का आदेश दिया है।

वहीं कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने कहा कि अंतरिम जमानत का मामला बड़ी बेंच को जाएगा। दरअसल, इस मामले की सुनवाई की सुनवाई जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरिजीत बनर्जी कर रहे थे। जस्टिस अरिजीत बनर्जी जमानत देने के पक्ष में थे, जबकि कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजेश बिंदल जमानत नहीं देने के पक्ष में थे।

कलकत्ता हाई कोर्ट की बेंच में एकपक्षीय फैसला न होने के कारण चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट में रहने का आदेश दिया गया है। अब अंतरिम जमानत का मामला तीसरे बेंच या बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। तब तक चारों नेता हाउस अरेस्ट रहेंगे और जांच में सीबीआई की मदद करेंगे। यानी अभी चारों नेताओं को कोई राहत नहीं मिली है।

3 मंत्रियों का अस्पताल में चल रहा इलाज 

बता दें, CBI ने बीते सोमवार को सुब्रत मुखर्जी, फिरहाद हकीम, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था। उसी रात हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। मंगलवार को आदेश पर पुनर्विचार के लिए आवेदन किया था। CBI ने बंगाल से मामले को दूसरे राज्य ले जाने का अनुरोध किया है।

हालांकि बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला नहीं सुनाया गया। बुधवार की सुनवाई के बाद मंत्री फिरहाद हकीम, मंत्री सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी फिलहाल जेल की हिरासत में हैं। इनमें मंत्री सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभन चटर्जी फिलहाल एसएसकेएम अस्पताल में चिकित्साधीन हैं, जबकि मंत्री फिरहाद हकीम फिलहाल प्रेसिडेंसी जेल में हैं।

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