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कोचिंग फायरिंग मामला, खान सर को जमानत मिलेगी या जेल?

कोचिंग फायरिंग मामला, खान सर को जमानत मिलेगी या जेल?
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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टीआरपी डेस्क। पटना के मुसल्लहपुर हाट में हुए चर्चित फायरिंग मामले में खान सर की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई है। अब सभी की नजरें 10 जुलाई पर टिकी हैं, जब अदालत इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

न्यायाधीश ने सुरक्षित रखा फैसला

पटना सिविल कोर्ट के जिला जज रूपेश कुमार देव की अदालत में सुनवाई के दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक खान सर और उनके तीन साथियों की ओर से अर्जी दाखिल की गई थी। इसके अलावा जेल में बंद दो गार्डों की जमानत पर भी कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पूरी बहस के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब 10 जुलाई को स्थिति साफ हो जाएगी।

विवाद की असली वजह और आरोप

यह मामला 2 जून की रात का है। उस रात कोचिंग संस्थान के पास हुई गोलीबारी का एक वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हुआ था। इस फुटेज के आधार पर पुलिस ने खान सर और उनके सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

वकील ने खान सर की जमानत का किया विरोध

बहस के दौरान दूसरे पक्ष के वकील ने खान सर की जमानत का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि फैजल खान की ओर से अपनी पिछली आपराधिक गतिविधियों का रिकॉर्ड यानी क्रिमिनल हिस्ट्री छुपाई गई है। इस गंभीर आरोप के बाद कोर्ट ने साक्ष्यों की जांच के लिए 10 जुलाई की तारीख तय की है।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

छत्तीसगढ़ राज्य ब्यूरो एवं क्राइम रिपोर्टर

छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था, पुलिस-प्रशासन और जनहित के प्रमुख मुद्दों की ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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