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31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं हुआ तो अगले माह से रद्द हो जाएगा पैन कार्ड

31 मार्च तक आधार से लिंक नहीं हुआ तो अगले माह से रद्द हो जाएगा पैन कार्ड
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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नई दिल्ली । अगर आपने अभी तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द करवा लीजिए। आप 31 मार्च यानी इस महीने के खत्म होने तक यह काम नहीं कर पाए तो आपका पैन कार्ड रद्द हो जाएगा। बाजार नियामक सेबी ने घोषणा की है कि पैन कार्ड को आधार के साथ लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 है। ऐसा नहीं होने पर पैन कार्ड बेकार हो जाएगा। सेबी ने कहा कि इनकम टैक्स एक्स 1961 के प्रावधान में हर पैन कार्डधारक को इसे अपने आधार के साथ लिंक करना अनिवार्य है।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा 30 मार्च 2022 को जारी सर्कुलर नं-7 के अनुसार अगर 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो यह बेकार हो जाएगा। वह व्यक्ति इनकम टैक्स एक्ट-1961 के तहत पैन नहीं देने के बराबर ही उत्तरदायी होगा। ऐसे में आप वे सभी वित्तीय कार्य नहीं कर पाएंगे, जिनमें पैन कार्ड जरूरी होता है। आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक और बैंक एकाउंट खुलवाने जैसे काम भी नहीं कर पाएंगे।   इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272बी के तहत आपको 10 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर आप 31 मार्च 2023 तक पैन को आधार से लिंक करा लेते हैं तो आपको सिर्फ 1000 रुपए ही लेट फाइन देना होगा। सीबीडीटी ने 30 जून, 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने पर एक हजार रुपए लेट फाइन लगाया था।    

The Rural Press ब्यूरो
लेखक / पत्रकार:

The Rural Press ब्यूरो

सम्पादकीय डेस्क (The Rural Press Editorial Team)

The Rural Press की विशेष सम्पादकीय एवं ग्रामीण खोजी पत्रकारिता टीम। जमीनी मुद्दों, कृषि संकट और निष्पक्ष जनसरोकार की विश्वसनीय रिपोर्टिंग।

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