कोरोना
कोरोना के इलाज में खर्च हुई रकम पर कोई टैक्स नहीं

टीआरपी डेस्क। देश में कोरोना मरीजों की मदद के लिए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को बड़ा एलान किया है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति कोरोना मरीजों के इलाज के लिए भुगतान करेगा उन्हें टैक्स में छूट दी जाएगी।

अनुराग ठाकुर ने एक और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 या उसके बाद किसी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोविड के कारण मृत्यु होने पर नियोक्ता द्वारा उसके परिवार को अनुग्रह राशि देने पर कर में छूट मिलेगी। हालांकि यह अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

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पैन-आधार को लिंकिंग की आखिरी तारीख बढ़ी

सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। यानी अब 30 सितंबर 2021 तक इन्हें लिंक किया जा सकता है।

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बता दें कि पहले इसकी डेडलाइन 30 जून तक के लिए थी।इसका एलान वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया। आप एसएमएस के जरिए, आयकर विभाग की वेबसाइट के जरिए और पैन सेवा केंद्र में जाकर लिंकिंग का कार्य कर सकते हैं। वहीं सरकार ने टैक्स पेयर को एक और राहत दी है जिसके तहत टीडीएस फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। पहले यह डेडलाइन 30 जून थी।

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