प्रतिबंध
राज्य में अब 14 जून तक के लिए बढ़ा प्रतिबंध

टीआरपी डेस्क। प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड प्रतिबंधों को 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। हरियाणा में कुछ शर्तों के साथ मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी गई है।

कोरोना की दूसरी लहर के कारण हरियाणा में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। इस दौरान कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। हालांकि अब नए मामलों में कमी देखने को मिली है। रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। साथ ही टीकाकरण अभियान भी चलाए जा रहे हैं। इसके बावजूद सरकार ने एहतियात बरतते हुए 14 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

प्रतिबंधों में ढील दी गई

हालांकि, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा।

सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा

सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक, क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा। आदेश में शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्ध में अधिकमत 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी।

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