बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को पहली बार वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को तबलीगी जमात के लापता 52 लोगों को जल्द खोजने का आदेश दिया है। आज जिन मामलों में सुनवाई हुई उनमें कोरोना संक्रमण से संबंधित प्रमुख था।

बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लापता तबलीगी जमात के लोगों की जानकारी और रक्त जाँच, लॉकडाउन में शराब दुकान नहीं खोलने, पुलसिया लॉठीचार्ज, रोज खाने-कमाने वालों को मदद आदि मसलों पर हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई गई है।

इन मामलों की सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा और जस्टिस भादुड़ी की युगलपीठ ने सरकार को आदेशित किया है कि निजामुद्दीन से लौटे तबलीगी जमात के लापता 52 लोगों की पतासाजी सघन अभियान चलाकर किया जाए। अविलंब खोजबीन करके उन्हें पकड़कर तत्काल रक्त परीक्षण कराई जाए। इस पर कोर्ट ने सरकार से 13 अप्रैल तक स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी है। वहीं लॉकडाउन में शराब दुकान नहीं खोलने के मामले में लगी याचिका पर भी अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी।  कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें न खोली जाए।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।