SC Directive On Hate Speech -हेट स्पीच में सुप्रीम निर्देश, बिना शिकायत FIR दर्ज करें राज्य
SC Directive On Hate Speech -हेट स्पीच में सुप्रीम निर्देश, बिना शिकायत FIR दर्ज करें राज्य

नेशनल डेस्क। सुप्रीम कोर्ट पेगासस मामले की मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा स्वतंत्र जांच कराने के अनुरोध वाली याचिकाओं पर पांच अगस्त को सुनवाई होगी। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार की ओर से अर्जी दाखिल कर स्वतंत्र जांच की मांग की गई थी।

SC से सुनवाई करने की अपील

शीर्ष अदालत के प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अगुआई वाली बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस मामले पर सुनवाई की जरूरत है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला है। इसकी सुनवाई जल्दी होनी चाहिए। सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश के सामने बताया कि सरकार ने पेगासस स्पाइवेयर का इस्तेमाल कर विरोधी दलों के नेताओं, पत्रकारों और जजों के फोन टैप किए हैं। इसका असर ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी हुआ है। इसपर चीफ जस्टिस रमण ने आगले हफ्ते सुनवाई करने की बात कही थी।

केंद्र सरकार पर लगाया जा रहा आरोप

पत्रकारों की ओर से दायर याचिका में पूछा गया है कि क्या भारत सरकार या उसकी किसी एजेंसी ने इस्त्राइली सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने के लिए लाइसेंस लिया था या इस्तेमाल करने के लिए मंजूरी ली थी। बता दें कि पेगासस मामले पर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के नेता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। संसद में विपक्षी दलों के सांसद लगातार इस मुद्दे को लेकर हंगामा कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से जवाब की मांग कर रहे हैं।

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