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सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में ओएसडी की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका, हाईकोर्ट ने शासन को जारी किया नोटिस

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में ओएसडी की नियुक्ति के खिलाफ अवमानना याचिका, हाईकोर्ट ने शासन को जारी किया नोटिस
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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बिलासपुर। प्रदेश में 5 नए घोषित जिलों में शामिल सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जिला गठन के लिए ओएसडी की नियुक्ति को हाईकोर्ट की अवमानना बताते हुए याचिका दायर की गई है। इस पर चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने सामान्य प्रशासन विभाग तथा राजस्व विभाग के सचिव को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।

नए जिले में बिलाईगढ़ को शामिल करने का विरोध

राज्य में प्रस्तावित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के गठन में बिलाईगढ़ विकासखंड को शामिल करने के खिलाफ जिला अधिवक्ता संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें जिला गठन की अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से आवेदन लेने और उनका निराकरण का निर्देश शासन को दिया था, साथ ही अगली सुनवाई तक जिले के गठन की कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया था। मगर नये प्रस्तावित जिलों में राज्य शासन ने विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों (ओएसडी) की नियुक्ति कर दी है। इसमें सारंगढ़-बिलाईगढ़ भी शामिल है। अधिवक्ता संघ की याचिका में कहा गया है कि ओएसडी की नियुक्ति हाईकोर्ट की अवमानना है।

व्यक्तिगत रूप से जवाब दाखिल करने का निर्देश

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह व राजस्व सचिव नीलम नामदेव एक्का को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 2 अगस्त को रखी गई है।

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Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

संभागीय प्रमुख व वरिष्ठ संवाददाता

बस्तर व सरगुजा अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों से जनमुद्दों और जनसमस्याओं पर बेबाक रिपोर्टिंग।

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