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कोल लेवी केस में देवेंद्र यादव की बढ़ी मुश्किलें! EOW ने भेजा नोटिस, इस दिन कोर्ट में पेश होने का निर्देश

Devendra Yadav EOW notice: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। मामले […]

Devendra Yadav EOW notice. Coal Levy Case
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य

Devendra Yadav EOW notice: छत्तीसगढ़ के चर्चित कोल लेवी मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से नोटिस जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं का उल्लेख किया गया है। मामले में जांच के बाद अभियोग पत्र पेश करने की प्रक्रिया चल रही है।

ईओडब्ल्यू की ओर से जारी बताए जा रहे नोटिस में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 7ए और 12 का उल्लेख है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी, 384, 467, 468 और 471 के तहत दर्ज प्रकरण का हवाला दिया गया है। एजेंसी ने अपराध क्रमांक 03/2024 में विवेचना पूरी होने के बाद अभियोग पत्र प्रस्तुत किए जाने की जानकारी दी है।

विशेष न्यायालय में पेश होगा अभियोग पत्र

नोटिस के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद अभियोग पत्र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है। इसी प्रक्रिया के तहत विधायक देवेंद्र यादव को 5 अक्टूबर 2026 को विशेष न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हालांकि न्यायालय में उपस्थिति और आगे की कानूनी प्रक्रिया अदालत के आदेशों पर निर्भर करेगी।

कोल लेवी मामले में चार्जशीट की तैयारी तेज

रिपोर्टों के मुताबिक, ईओडब्ल्यू इस मामले में अंतिम चार्जशीट विशेष अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। एक रिपोर्ट में 3 अक्टूबर को फाइनल चार्जशीट पेश किए जाने की बात कही गई थी। मामले में करीब 35 आरोपियों के नाम चार्जशीट में शामिल होने की चर्चा भी सामने आई है।

Naveen Kumar Sahu
लेखक / पत्रकार:

Naveen Kumar Sahu

विशेष संवाददाता (Special Correspondent)

वरिष्ठ न्यूज़ रिपोर्टर, The Rural Press

The Rural Press के लिए निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग।

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