अनुकम्पा नियुक्ति में नियमों का पेंच, गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर DEO ने 3 को नौकरी से किया बाहर
अनुकम्पा नियुक्ति में नियमों का पेंच, गलत शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर DEO ने 3 को नौकरी से किया बाहर

जांजगीर चांपा। शिक्षा विभाग में गलत शपथ पत्र देकर अनुकम्पा नौकरी हासिल करने के मामले में कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। संयुक्त संचालक बिलासपुर द्वारा इस तरह के मामलों की जांच के बाद जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर ने गलत शपथ पत्र देकर अनुकंपा नौकरी हासिल करने वाले तीन कर्मियों की नियुक्ति निरस्त कर दी है। इनमें एक सहायक ग्रेड-तीन और दो भृत्य शामिल हैं।

जिले के बम्हनीडीह विकास खंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अफ़रीद में पदस्थ सहायक ग्रेड 3 श्रीमती मोनिका पांडेय, नवागढ़ विकासखंड के शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ भृत्य सौरभ कश्यप और बलौदा विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी में पदस्थ भृत्य जीतू पोर्ते द्वारा गलत शपथ पत्र देकर अनुकंपा नियुक्ति हासिल की गई थी। इन सभी की सेवाएं समाप्त कर दी गई है।

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख है कि सहायक ग्रेड-3 मोनिका पांडे, भृत्य जीतू पोर्ते और भृत्य सौरभ कश्यप को दिवंगत शासकीय सेवक के परिवार में पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं पाई गई।

अनुकम्पा नियुक्ति के ये हैं नियम

छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय द्वारा अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के कंडिका 6 अ के अनुसार “दिवंगत विवाहित शासकीय सेवक के परिवार में यदि पूर्व से ही परिवार का कोई अन्य सदस्य शासकीय सेवा में है तो परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी”
संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग बिलासपुर से जारी पत्र के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग से अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में जारी निर्देश का पालन नहीं करने व अनुकंपा नियुक्ति को गलत पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी जांजगीर ने जारी आदेश में गलत शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रशासन विभाग को गुमराह करने का उल्लेख किया है ।

उधर इस कार्रवाई का विरोध करते हुए प्रभावित कर्मियों ने अपने शपथपत्र को सही ठहराया है और कहा है कि वे न्यायालय में अपने पक्ष को सही साबित करके रहेंगे।

देखें आदेश :