... तो अब 28 दिन की बजाय 30 दिन के लिए वैलिड होगा मोबाइल फोन का रिचार्ज पैक! आखिर क्यों होती है 28 दिन की वैलिडिटी
... तो अब 28 दिन की बजाय 30 दिन के लिए वैलिड होगा मोबाइल फोन का रिचार्ज पैक! आखिर क्यों होती है 28 दिन की वैलिडिटी

बिजनेस डेस्क। हमारे मोबाइल फोन पैक की वैलिडिटी बढ़ सकती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने इस दिशा में कदम उठाए हैं। मोबाइल फोन पैक की वैलिडिटी है, जो 30 नहीं बल्कि 28 दिनों के लिए मिलती है। सरकार अब इसे बदलकर 30 करने की तैयारी कर रही है।

बता दें कि देश की लगभग सभी टेलिकॉम कंपनियां प्रीपेड मोबाइल रिजार्च की वैलिडिटी 28 दिन ही ऑफर करती हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इसके पीछे का गणित क्या है?

टेलिकॉम कंपनियों के लिए 28 दिन गणित कुछ ऐसा है

टेलिकॉम कंपनियों द्वारा 28 दिन को महीना मानने के पीछे की वजह यह है कि एक साल 13 महीने का हो जाता है. इसे ऐसे समझिए- 28×13=364। अब एक साल 365 या 366 दिन होते हैं। तो ऐसे में 28 दिनों के गणित से टेलिकॉम कंपनियां एक साल में 13 महीने का प्लान तैयार करती हैं और ग्राहकों को एक साल में मंथली पैक 13 रिचार्ज कराने पड़ते हैं। इस तरह एक महीना टेलिकॉम कंपनियों के मुनाफे के हिस्से के रूप में जुड़ता है।

TRAI ने अब सभी स्टेकहोल्डर्स से मांगा सुझाव

पोस्टपेड ग्राहकों के लिए बिलिंग साइकिल 30 दिनों की है। मगर प्रीपेड ग्राहकों को 24 दिन, 28 दिन, 56 दिन और 84 दिन तक की ही वैलिडिटी मिलती है। मोबाइल रिचार्ज प्लान की वैलिडिटी को 28 दिन से बढ़ाकर 30 दिन करने के लिए TRAI ने अब सभी स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं।

TRAI ने कंपनियों द्वारा ग्राहकों के लिए पेश प्लान में शुल्क-दर की वैधता अवधि पर गुरुवार को परिचर्चा पत्र जारी किया। विभिन्न उपभोक्ताओं की शिकायतों और चिंताओं पर गौर करते हुए यह कदम उठाया गया है। TRAI ने कहा कि उसे दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा शुल्क दरों के मामले में एक माह के बजाय 28 दिन की पेशकश को लेकर ग्राहकों से शिकायतें मिली हैं।

28 दिन की वैलिडिटी पर क्या कह रहा TRAI

नियामक ने संबंधित पक्षों, ग्राहकों और उद्योग से पूछा है कि क्या उसे वैलिडिटी अवधि के मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए या उसे मौजूदा व्यवस्था के तहत संयम बनाए रखना चाहिए। ट्राई ने अपने एक बयान में कहा है कि ‘‘ग्राहकों से मिली प्रतिक्रयाओं के आधार पर, यह महसूस किया जा रहा है कि टेलिकॉम कंपनियों द्वारा पेश की जाने वाली कुछ शुल्क/वाउचर तथा उसकी वैधता अवधि से बड़ी संख्या में उपभोक्ता संतुष्ट नहीं हैं।

नियामक ने शुल्क पेशकश की वैलिडिटी अवधि से संबंधित में परिचर्चा पत्र जारी कर उस पर 11 जून तक सुझाव देने को कहा है। इसमें ग्राहक और उद्योग दोनों पक्ष शामिल हैं। ग्राहक और उद्योग के सुझाव के अनुसार इसमें बदलाव किए जा सकते हैं।

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