NEET कॉउंसलिंग में स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को थोड़ी राहत, जानिए आखिर क्या लिया जाएगा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला
NEET कॉउंसलिंग में स्टूडेंट्स और पैरेंट्स को थोड़ी राहत, जानिए आखिर क्या लिया जाएगा निर्णय, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला

नई दिल्ली। नीट काउंसलिंग 2021 में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका पर बुधवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद नीट 2021 काउंसलिंग मामले में नया अपडेट आया है। कोर्ट ने लाखों स्टूडेंट्स और पैरेंट्स के लिए थोड़ी राहत दी है।

केंद्र सरकार ने नीट 2021 काउंसलिंग में आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण के लिए तय मानदंड पर दोबारा विचार करने की सहमति जताई है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि चार सप्ताह के अंदर इस मामले में नया निर्णय ले लिया जाएगा। सॉलिसिटर जनरल ने एक बार फिर शीर्ष अदालत को आश्वस्त किया है कि जब तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक काउंसलिंग शुरू नहीं की जाएगी।

फैसले पर पुनर्विचार करेसुप्रीम कोर्ट

कोर्ट ने केंद्र से कहा था कि वह इस आरक्षण का लाभ पाने के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये सालाना आय के फैसले पर पुनर्विचार करे। अब केंद्र सरकार इस पर सहमत हो गई है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ‘ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए सालाना आय की सीमा संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत निर्धारित की गई थी। लेकिन केंद्र एक बार फिर इस पर विचार करेगा। इसके लिए हमें 4 सप्ताह का समय चाहिए।

अगली सुनवाई 06 जनवरी 2022 को

21 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा था कि क्या वे आर्थिक कमजोर वर्ग आरक्षण के लिए तय की गई 8 लाख रुपये सालाना आय की सीमा पर पुनर्विचार करेंगे? 26 अक्टूबर को कोर्ट में जबाव देते हुए केंद्र सरकार ने इसे सही ठहराया था। सामाजिक कल्याण एवं सशक्तीकरण मंत्रालय ने हलफनामे में कहा था कि इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 को ध्यान में रखते हुए तय किया गया है।

Hindi News के लिए जुड़ें हमारे साथ हमारे
फेसबुक, ट्विटरयूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टेलीग्रामकू और वॉट्सएप, पर