दुराचारी बाप को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, तीन महीने पहले ही दर्ज हुआ था केस
दुराचारी बाप को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, तीन महीने पहले ही दर्ज हुआ था केस

बहराइच। यहां एक कलयुगी पिता को पॉक्सो कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त पिता अपनी नाबालिग बेटी से लगातार दो वर्षों से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहा था। मां की तहरीर पर पिता के खिलाफ तीन महीने पहले पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था।

क्या है पूरा मामला?

जिले के सुजौली थाना क्षेत्र के सुजौली निवासी एक महिला ने अपने पति पर नाबालिग बेटी (15) से दुष्कर्म करने का प्रार्थना पत्र बीते 25 अगस्त को स्थानीय पुलिस को दिया। शिकायती पत्र पढ़कर पुलिस के होश उड़ गए। पत्नी ने पति द्वारा जबरन नाबालिग बेटी के साथ पिछले दो वर्ष से लगातार रेप करने का जिक्र किया गया। पुलिस ने रेप व पॉक्सो के तहत दुष्कर्मी पिता के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तार कर विवेचना शुरू कर दी।
पीड़ित पत्नी ने न्यायालय को बताया कि उसके पति ने बेटी का निकाह समाज को दिखाने के लिए कर दिया था, बाद में वह उसे वापस घर ले आया। पानी जब सिर से ऊपर हो गया तब पत्नी ने अपने पति के खिलाफ केस दर्ज करवाया।

बेटे ने दी गवाही

इस मामले में बेटे ने अपने पिता की करतूत के खिलाफ न्यायालय में गवाही दी। विशेष जिला शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो संत प्रताप सिंह ने इस गंभीरतम प्रकरण में दुष्कर्मी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग न्यायाधीश से की। पुलिस की त्वरित जांच पड़ताल पर संतोष व्यक्त किया गया।

कोर्ट ने अपराध को गंभीरतम माना

शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि इस मामले में पीड़िता का भाई और दो पडोसी गवाह थे। पूरे मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को सभी धाराओं में दोषी पाया और मामले को रेयर ऑफ़ द रेयरेस्ट मानते हुए दोषी को फांसी की सजा से दण्डित किया। इनका कृत्य अक्षम्य था। एक पिता द्वारा अपनी नाबालिग बेटी से दो साल तक रेप एक गंभीरतम अपराध की श्रेणी में था।
शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त के खिलाफ 376डी, 323, 506 और पॉक्सो एक्ट के 5बी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

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