सुप्रीम कोर्ट

टीआरपी डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति को देश में कहीं भी रहने या स्वतंत्र रूप से घूमने के उसके मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने शनिवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की।

बेंच ने महाराष्ट्र के अमरावती में जिला अधिकारियों की ओर से एक पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता के खिलाफ जारी जिला बदर के आदेश को रद्द कर दिया।

अमरावती जोन-1 के डिप्टी कमिश्नर ने महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 56 (1)(a)(b) के तहत पत्रकार रहमत खान को शहर में आवाजाही पर रोक लगा दी थी। दरअसल, रहमत ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एप्लिकेशन दाखिल कर अलग-अलग मदरसों को फंड के बंटवारे में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी मांगी थी। इनमें जोहा एजुकेशन एंड चैरिटेबल वेलफेयर ट्रस्ट की ओर से संचालित अल हरम इंटरनेशनल इंग्लिश स्कूल और मद्रासी बाबा एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा संचालित प्रियदर्शिनी उर्दू प्राइमरी और प्री-सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं।

भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर हुई कार्रवाई

रहमत खान का कहना था कि उनके खिलाफ यह कार्रवाई इसलिए की गई, क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग को समाप्त करने के लिए कदम उठाया। अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि ट्विटर और फेसबुक जैसे इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म को झूठी सामग्री के लिए जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

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