Lockdown In Chhattisgarh : अब 23 मई तक छत्तीसगढ़ के इस जिले में रहेगा लॉकडाउन
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टीआरपी डेस्क। छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (GPM) जिले में बुधवार 12 मई की रात 12 बजे से 3 दिन का पूर्ण लॉकडाउन कर दिया गया है। यह लॉकडाउन 15 मई की रात 12 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान लोगों को दूध, सब्जी और राशन भी नहीं मिल सकेगा। हालांकि दशगात्र, अंत्येष्टि और शादी के लिए छूट दी गई है। वहीं यदि कोई व्यक्ति मॉर्निंग-ईवनिंग वॉक या फिर बिना कारण घूमता मिला तो 10 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा।

पहले सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक मिली थी छूट

बता दें, जिले में पहले से ही लॉकडाउन घोषित है। इस दौरान किराना, दूध, सब्जी व अन्य जरूरतों को देखते हुए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक छूट दी गई थी। इसमें ठेले वाले गलियों और मोहल्लों में बेच सकते थे। अब इस पर भी रोक लगा दी गई है। किराना दुकानें होम डिलीवरी भी नहीं कर सकेंगी। यहां तक कि दूध-डेयरी खोलने पर भी पाबंदी लगाई गई है।

घर पर ही पूजा-पाठ करने और नमाज की अनुमति

वहीं आदेश में कहा गया है कि जिन आयोजनों के लिए छूट दी गई है। उसमें भी पहले प्रशासनिक अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके साथ ही कलेक्टर की ओर से अक्षय तृतीया और ईद के त्यौहार पर समस्त जिलेवासियों से घर में ही रह कर पूजा-पाठ करने और नमाज पढ़ने की अपील की गई है। जिससे कोरोना महामारी के संक्रमण को रोका जा सके।

शादी समारोह में शामिल होंगे केवल 10 लोग

कलेक्टर नम्रता गांधी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए कंटेनमेंट जोन को लेकर सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है। हालांकि दशगात्र, अंत्येष्टि और शादी समारोह में 10 लोग शामिल हो सकेंगे। इसमें भी शादी के लिए वर और वधु पक्ष से सिर्फ 5-5 लोगों की अनुमति है। शादी वर या फिर वधु के घर में ही हो सकेगी।

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