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ब्रेकिंग: 2013 दंगा मामले में 'आप' विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी दोषी करार, सजा पर फैसला 27 अप्रैल

ब्रेकिंग: 2013 दंगा मामले में 'आप' विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी दोषी करार, सजा पर फैसला 27 अप्रैल
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने 2013 के एक दंगे से जुड़े मामले में आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी (Akhilesh Pati Tripathi) को दो अपराधों के लिए दोषी करार दिया है। अदालत ने एक महिला को भी अपराधी माना है। मामला त्रिपोली गेट पर विरोध प्रदर्शन से जुड़ा है।

स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मॉडल टाउन से 'आप' विधायक त्रिपाठी को गैरकानूनी रूप से भीड़ जुटाने और सार्वजनिक कर्मचारियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के लिए दोषी ठहराया है। त्रिपाठी के अलावा, अदालत ने इस मामले में गीता नाम की महिला को भी दोषी ठहराया।

कोर्ट ने दंगा करने और पुलिस बल पर हमले के आरोप से विधायक समेत 17 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट उनकी सजा पर 27 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इस मामले में कुल 21 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा था। अदालत ने दो लोगों को दोषी ठहराने के अलावा बाकी अन्य को बरी कर दिया।

क्या है मामला?

यह मामला सितंबर 2013 में मॉडल टाउन के पास त्रिपोली गेट पर विरोध-प्रदर्शन से जुड़ा है। उस वक्त करण सिंह स्थानीय विधायक थे, जिनके इलाके में एक लड़की की रेप के बाद कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज पीड़िता के परिजन और अन्य स्थानीय लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी और विरोध-प्रदर्शन कर रहे थे।

प्रदर्शन में 'आप' कार्यकर्ता भी शामिल थे। हिंसक हो रहे प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसके बाद यह केस दर्ज किया गया। पुलिस ने 27 जनवरी 2016 में त्रिपाठी समेत 21 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

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Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता

The Rural Press के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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