बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने गुरुवार को पहली बार वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए याचिकाओं पर सुनवाई की। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को तबलीगी जमात के लापता 52 लोगों को जल्द खोजने का आदेश दिया है। आज जिन मामलों में सुनवाई हुई उनमें कोरोना संक्रमण से संबंधित प्रमुख था।

बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में लापता तबलीगी जमात के लोगों की जानकारी और रक्त जाँच, लॉकडाउन में शराब दुकान नहीं खोलने, पुलसिया लॉठीचार्ज, रोज खाने-कमाने वालों को मदद आदि मसलों पर हाईकोर्ट में जनहित याचिकाएं लगाई गई है।

इन मामलों की सुनवाई करते हुए जस्टिस मिश्रा और जस्टिस भादुड़ी की युगलपीठ ने सरकार को आदेशित किया है कि निजामुद्दीन से लौटे तबलीगी जमात के लापता 52 लोगों की पतासाजी सघन अभियान चलाकर किया जाए। अविलंब खोजबीन करके उन्हें पकड़कर तत्काल रक्त परीक्षण कराई जाए। इस पर कोर्ट ने सरकार से 13 अप्रैल तक स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी है। वहीं लॉकडाउन में शराब दुकान नहीं खोलने के मामले में लगी याचिका पर भी अगली सुनवाई अब 13 अप्रैल को होगी।  कोर्ट से यह भी मांग की गई है कि लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानें न खोली जाए।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।