TRPDESK केंद्रीय गृह विभाग के गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने पत्र के माध्यम से प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिए हैं कि लॉकडाउन तोड़ने वालों को दो साल तक की जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे सरकारी कार्य में बाधा माना जायेगा।

बता दें कि यह कार्रवाई लॉकडाउन के दौरान घर से बेवजह बाहर निकलने पर होगी।

आपदा प्रबंधन एक्ट और शासकीय कार्य में बाधा की धारा पर ऐसे लोगों की खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इसी प्रकार बिना किसी ठोस कारण के तहत ड्यूटी से इनकार करने वालों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होगी। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 51, 60 के तहत कार्रवाई होगी, दोनों ही धाराएं गैर जमानती हैं। और इससे आरोपी को दो साल तक की सजा दी जा सकेगी।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।