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1 फरवरी से पूरी कैपेसिटी यानी 100 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे Cinema Hall, मगर माननी होंगी कुछ शर्तें

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रायपुर। देश में अब सभी सिनेमा हॉल ( Cinema Hall ) पूरी कैपेसिटी यानी 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे। केंद्र गृह मंत्रालय (MHA) ने रविवार को 1 फरवरी से सभी सिनेमा हॉल को 100 फीसदी क्षमता के साथ खोले जाने की मंजूरी दे दी है। साथ ही सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी SOP जारी कर दिया है। बीते साल Covid-19 महामारी के कारण ( Cinema Hall ) को बंद कर दिया गया था।

सिनेमाघरों में लागू होंगे ये नियम

  • सभागार और आम क्षेत्रों में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य
  • सिनेमाघरों में प्रवेश करने वाले लोगों का मास्क लगाना अनिवार्य
  • सिनेमाहॉल के प्रवेश करने वाले और बाहर निकालने वाले हर द्वार पर लोगों के लिए सैनेटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य
  • सिनेमा हॉल में थूकना वर्जित
  • सिनेमाघरों में आने वाले लोगों के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप का होना अनिवार्य
  • यह सभी नियम 1 फरवरी से लागू होंगे और 100% कैपिसिटी के साथ सिनेमा हॉल कार्य करेंगे.

इनके अलावा पार्किंग लॉट्स और सिनेमा हॉल के आसपास भीड़ पर नियंत्रण करने के आदेश भी दिए गए है। पार्किंग में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही लिफ्ट में भी ज्यादा लोगों का साथ में जाना वर्जित होगा। सिनेमा हॉल के कॉमन एरिया, लॉबी और वाशरूम के बाहर इंटरवल के समय भीड़ इक्कट्ठा होना भी वर्जित होगा। इंटरवल में दर्शकों को अपनी सीट ना छोड़ने के लिए कहा जा सकता है। साथ ही लंबे इंटरवल भी रखे जाएंगे, जिससे नियमों के अनुसार अलग-अलग सीटों पर बैठे लोगों को ऑडिटोरिम में मूवमेंट करने में आसानी हो।

हाल ही में 50 फीसदी की मिली थी अनुमति

इस हफ्ते की शुरुआत में गृह मंत्रालय ने नए कोविड-19 दिशानिर्देश जारी किए थे, जिसके तहत स्विमिंग पूल सभी के लिए खोले जा सकते हैं और सिनेमा हॉलों ( Cinema Hall ) में बैठने की क्षमता 50 प्रतिशत से अधिक होने की अनुमति दी गई थी और कहा था कि संबंधित मंत्रालय इसके लिए SOP जारी करेंगे।

I&B मंत्रालय ने सिनेमाघरों को पार्किंग और परिसर के बाहर भीड़ प्रबंधन के लिए सही कदम उठाने के लिए कहा है और लिफ्ट में लोगों की संख्या को भी सीमित कर दिया जाए। मल्टीप्लेक्सों को सुझाव दिया गया है कि इस दौरान सामान्य क्षेत्र, लॉबी और वॉशरूम में भीड़भाड़ से बचने के लिए लोगों को जमा न होने दें।

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Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता

The Rural Press के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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