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छत्तीसगढ़ में फिर से लौटा कोरोना! नए वैरियंट के खतरे की वजह से कई जिलों में नई गाइडलाइन हुई जारी

छत्तीसगढ़ में फिर से लौटा कोरोना! नए वैरियंट के खतरे की वजह से कई जिलों में नई गाइडलाइन हुई जारी
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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रायपुर। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। इन दिनों कोरोना के नए वेरिएंट ने प्रशासन की नींद उड़ा कर रख दी है। दुर्ग समेत प्रदेश के कई जिला कलेक्टरों ने भीड़-भाड़ के माहौल को नियंत्रित करने का आदेश जारी किया है।

  • दुर्ग जिले में नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए शादियों में 150 और अंत्येष्टि में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।
  • मुंगेली जिले में प्रशासन की ओर से वैवाहिक कार्यक्रम निवास गृह, होटल तथा मैरिज हॉल में आयोजित कार्यक्रम में अधिकतम 150 व्यक्तियों केे शामिल होने की अनुमति दी है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी।
  • बलौदाबाजार जिले में प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए 50 एवं विवाह कार्यक्रम के लिए अधिकतम संख्या 150 निर्धारित की गयी है।
  • गरियाबंद जिले में वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम 150 व्यक्ति तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि होटल/मैरिज हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा के अधीन अधिकतम 150 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे, जिनकी सूची मैरिज हॉल संचालक द्वारा संधारित की जाएगी।
  • सूरजपुर जिले में मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 50 एवं अन्य सभी प्रकार के सभा, समारोह आदि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए व्यक्तियों की संख्या 150 निर्धारित की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।
  • धमतरी जिले में वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य आयोजनों में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 150 व्यक्ति तथा अंत्येष्टि व दशगात्र में 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकेंगे। आदेश में कहा गया है कि वर्तमान में कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में कमी को दृष्टिगत करते हुए वैवाहिक कार्यक्रम (निवास-गृह, होटल अथवा मैरिज हॉल) में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का कड़ाई पालन करने की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी।
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Rverma
लेखक / पत्रकार:

Rverma

विशेष संवाददाता

The Rural Press के लिए निष्पक्ष, निर्भीक और जनसरोकार से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्टिंग।

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