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दिल्ली HC ने कहा- निजता प्रभावित होती है तो डिलीट कर दें अपना WhatsApp

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नेशनल डेस्क। Whatsapp की नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर आज सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपील की गई की Whatsapp की नई प्राइवेट पॉलिसी को लेकर सरकार को एक्शन लेना चाहिए ये निजता का उल्लंघन है।

इस मामले पर हाईकोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप एक प्राइवेट ऐप है और अगर इससे आपकी प्राइवेसी को नुकसान हो रहा है तो आप अपने मोबाइल से व्हाट्सएप डिलीट कर दें। कोर्ट ने कहा कि व्हाट्सएप करना नहीं करना यूजर पर निर्भर करता है।

वहीं कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आप मैप या ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि उसमें भी आपका डाटा शेयर किया जाता है। हालांकि हाईकोर्ट ने अभी इस मामले पर किसी तरह का नोटिस जारी नहीं किया है। अब इस केस की सुनवाई 25 जनवरी को होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से हाईकोर्ट में कहा गया कि सरकार को व्हाट्सएप की नई पॉलिसी के खिलाफ कड़ा कदम उठाना चाहिए।

याचिककर्ता ने कहा कि नई पॉलिसी के जरिए कंपनी आम लोगों से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी दूसरी कंपनियों के साझा करना चाहती है और इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी है। याचिकाकर्ता ने कहा कि यूरोपियन देशों में इसको लेकर कड़े कानून हैं इसलिए व्हाट्सएप की पॉलिसी वहां पर अलग है। भारत को भी कुछ ऐसे कड़े कानून बनाने चाहिए।

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The Rural Press ब्यूरो
लेखक / पत्रकार:

The Rural Press ब्यूरो

सम्पादकीय डेस्क (The Rural Press Editorial Team)

The Rural Press की विशेष सम्पादकीय एवं ग्रामीण खोजी पत्रकारिता टीम। जमीनी मुद्दों, कृषि संकट और निष्पक्ष जनसरोकार की विश्वसनीय रिपोर्टिंग।

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