भिलाई। महापौर और सत्ताधारी दल के विधायक देवेन्द्र यादव (Devendra Yadav) को हाईकोर्ट (High Court Bilaspur) से तगड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने इस मामले पर कड़े शब्दों में टिप्पणी भई की है। कोर्ट का कहना है कि धार्मिक आयोजनों का राजनीतिकण नहीं होना चाहिए।

दरअसल यह मामला भिलाई निगम क्षेत्र के खुर्शीपार में दशहरा उत्सव का है। महापौर देवेन्द्र यादव (Mayor Devendra Yadav) पर आरोप है कि उन्होंने सत्ता के दम पर सालों पुरानी रावण दहन के लिए गठित समिति की मान्यता रद्द कर दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने पुरानी समिति की जगह अपने समर्थकों की समिति को रावण दहन की इजाजत दे दी थी।

इस पूरे मामले में पुरानी समिति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस भादुरी की कोर्ट ने पुरानी समिति के पक्ष में फैसला देते हुए महापौर देवेन्द्र यादव को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद स्पष्ट हो जाता है कि अब दशहरा उत्सव में रावण दहन पुरानी समिति करेगी। देवेंद्र यादव को समर्थकों की समिति रावण दहन नहीं कर सकेगी।

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निकाली गई मौन रैली

वहीं रावण दहन मामले के लेकर खुर्सीपार के जोन-3 से अंडा चौक तक पूर्व मंत्री के बेटे मनीष पांडेय के नेतृत्व में मौन रैली निकाली गई। जिसमें पिछले 5 वर्षों से चले रहे सार्वजनिक दशहरा उत्सव को बंद कराने, राजनीतिक दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस सरकार और स्थानीय महापौर की सद्बुद्धि की कामना करते हुए अपने अधिकार के लिए लोगों का समर्थन मांगा गया। रैली के आरंभ से ही स्थानीय लोगों ने आस्था से जुड़े इस अहम विषय के खिलाफ हो रहे राजनीतिक षड्यंत्र का विरोध करते हुए अपना समर्थन दिया।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।