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30 सितंबर को खत्म हो रही RBI की डेडलाइन, इसके बाद घर से 2000 रुपये का नोट निकला तो क्या होगा? पढ़ें पूरी खबर

30 सितंबर को खत्म हो रही RBI की डेडलाइन, इसके बाद घर से 2000 रुपये का नोट निकला तो क्या होगा? पढ़ें पूरी खबर
तस्वीर: The Rural Press फाइल / सौजन्य
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नईदिल्ली। 2000 रुपये का नोट जमा कराने की डेडलाइन 30 सितंबर, 2023 को खत्म हो रही है। अगर आपने अब तक 2000 रुपये का नोट बैंक में जमा नहीं कराया है तो आपके पास एक हफ्ते से भी कम समय बचा है। अब भी 240 अरब रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन में हैं। आरबीआई के मुताबिक एक मई तक को आंकड़ों के मुताबिक चलन से हटाए गए 2,000 रुपये मूल्य के कुल 93 प्रतिशत नोट बैंकों में वापस आ गए हैं।

आरबीआई ने 19 मई, 2023 को 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। केंद्रीय बैंक ने लोगों से 2,000 हजार रुपये के नोट को 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों में जमा कराने या अन्य मूल्य वर्ग के नोट के साथ बदलवाने का अनुरोध कियाथा।

नोटबंदी के बाद शुरू हुए थे ये नोट

2,000 रुपये के नोट को नवंबर, 2016 में नोटबंदी के बाद शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की थी। वहीं इस वर्ष मई में आरबीआई ने 2,000 रुपये के नोट को बंद करने की घोषणा की। बैंक का कहना था कि जिस मकसद के लिए इसे लाया गया था, वह पूरा हो चुका है। लोग बैंक जाकर अपने अकाउंट में 2,000 रुपये का नोट जमा कर सकते हैं। साथ ही नोट को किसी भी बैंक में बदलवाया जा सकता है। आरबीआई समेत देश के सभी बैंकों में नोट एक्सचेंज की सुविधा मौजूद है।

30 सितंबर के बाद क्या होगा

सवाल यह है कि अगर आपने 30 सितंबर तक 2,000 रुपये का नोट नहीं बदलवाया तो क्या होगा? क्या 30 सितंबर के बाद आपका 2000 रुपये का नोट महज रद्दी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब यह है कि 30 सितंबर के बाद यह लीगल टेंडर बना रहेगा। लेकिन इसे बैंकों में जमा नहीं किया जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। इसे केवल आरबीआई में ही बदला जा सकता है। लेकिन इसके लिए आपको यह स्पष्टीकरण देना होगा कि आपने समय रहते इसे जमा क्यों नहीं कराया या बदला क्यों नहीं।

Shami Imam
लेखक / पत्रकार:

Shami Imam

संभागीय प्रमुख व वरिष्ठ संवाददाता

बस्तर व सरगुजा अंचल के दूरस्थ क्षेत्रों से जनमुद्दों और जनसमस्याओं पर बेबाक रिपोर्टिंग।

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