'पड़ोसी मुल्क के हालात बता रहे CAA क्यों है जरूरी', अफगान संकट पर बोले केंद्रीय मंत्री

नई दिल्ली। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होने के बाद से ही भारत समेत कई देश अपने-अपने नागरिकों को वहां से रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ने अफगान संकट का जिक्र कर CAA को जरूरी बताया है।

‘इसलिए CAA जरूरी है’

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने अफगान से भारत लाए गए लोगों की खबर को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘हमारे अस्थिर पड़ोस की ताजा घटना और जिस तरह वहां के सिख और हिंदू बुरे वक्त से गुजर रहे हैं वह बताता है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) क्यों जरूरी है।’केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का ट्वीट.

क्या है CAA कानून?

नागरिकता संशोधन कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए (हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिस्चन) धर्मों के प्रवासियों के लिए भारत की नागरिकता देने का प्रस्ताव है। मौजूदा कानून के अनुसार, किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य है। लेकिन CAA से इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को एक साल से लेकर 6 साल किया गया है। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के तीन मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। CAA एक्ट को 2019 को संसद में पास किया जा चुका है। मगर दिसंबर 2019 के बाद से इसे अब तक लागू नहीं किया गया है।

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रंजना वर्मा पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया से जुड़ी अनुभवी न्यूज राइटर हैं। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन की शिक्षा प्राप्त की है। रायपुर के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम करते हुए उन्होंने छत्तीसगढ़ और देश से जुड़े समसामयिक मुद्दों के साथ राजनीति, शिक्षा, सरकारी योजनाओं, कारोबार, तकनीक और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर लेखन किया है। समाचार लेखन के साथ SEO आधारित कंटेंट तैयार करने में भी उनकी अच्छी पकड़ है। सरल भाषा में तथ्यों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना और पाठकों तक विश्वसनीय जानकारी पहुंचाना उनकी लेखन शैली की प्रमुख विशेषता है।