रायपुर। छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग पर रोक लगा दी गई है मगर सरकारी नौकरियों पर भर्ती प्रकियाजारी रहेगी। सरकार ने सरकारी विभागों में मन-मर्जी से भरे जाने पदों पर रोक लगा दी है। अब किसीभी पद को भरने से पहले वित्त विभाग से अनुमति लेनी होगी साथ ही पद की उपयोगिता किस रूप मेंहै यह भी बताना होगा। राज्य शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लोकसेवा आयोग कीओर से भरे जाने वाले पद और अनुकंपा नियुक्ति को छोड़ शेष पदों पर सिधी भर्तियों के लिए वित्त विभागकी अनुमति अनिवार्य है। यह आदेश आगामी एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगा। 

 इसके साथ ही यह भी आदेश जारी किया गया कि ऐसी केन्द्रीय योजनाएं जिनके अंतर्गत पद स्वीकृत औरजिन्हें 2019-20 बजट में समाप्त कर दिया गया। अगर उसके पूर्व सरकार में वित्त विभाग की ओर पदभरने के लिए आदेश जारी किए गये थे और पद नहीं भरे गए हैं तो फिर वित्त विभाग से उसके लिए अनुमति

See also  बर्ड फ्लू या कुछ और... अब कोरबा में 36 कबूतरों की मौत, विटामिन C से की कमी से गई जान- विशेषज्ञ
लेना अनिवार्य है। साथ यह भी बताना होगा कि उस पद का औचित्य क्या है और इस पद से वित्तीय भारकितना आएगा।

सरकार ने तय किया है कि गैर-जरूरी पदों पर विभागों में मन-मर्जी तरीके से नियुक्ति नहीं दी जाएगी।लिहाजा अब किसी पद को भरने से पहले वित्त विभाग की अनुमति अनिवार्य करने के साथ औचित्यबताना भी जरूरी कर दिया गया है।

  Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।