नई दिल्ली। कॉरपोरेट टैक्स (Corporate tax) में कटौती के बाद सरकार ने होटल टैरिफ पर जीएसटी (GST) घटा दी है। अब 7,500 रुपये प्रति रात से अधिक किराए वाले होटल रूम पर 18 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं, 1,000 रुपये से 7,500 रुपये तक के किराए वाले होटल रूम पर 12 फीसदी जीएसटी लगेगा तथा 1,000 रुपये से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा।

गैस वाले पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने कहा कि अब एरिएटेड (गैस वाले) पेय पदार्थों पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी कर (TAX) लगेगा। साथ ही इस पर 12 फीसदी का कंपनसेटरी सेस भी लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि होटल पर लगने वाले जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाया गया है।

कंपनियों के लिए नया कॉरपोरेट टैक्स घटा

आपको बता दें कि विकास दर और निवेश को बढ़ावा देने के उपाय के हिस्से के रूप में कॉरपोरेट को एक बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने शुक्रवार को घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर (Corporate Tax) में कटौती की है। इसे 22 फीसदी करने और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 15 फीसदी करने की घोषणा भी की। इसके अलावा उन्होंने अन्य राजकोषीय राहत की भी घोषणा की। इन कंपनियों के लिए अब प्रभावी कर दर 25.17 फीसदी होगी, जिसमें अधिभार व उपकर शामिल भी होंगे। इसके अलावा इस तरह की कंपनियों को न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) का भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।

टैक्स में कटौती GST काउंसिल करेगी : निर्मला सीतारमण

कॉरपोरेट कर दर में कटौती और अन्य राहत से सरकार को 1,45,000 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा होगा। यह मोदी सरकार द्वारा मंदी से निपटने के लिए की गई अब तक की सबसे बड़ी घोषणा है। मंदी की वजह से जीडीपी (GDP) वृद्धि मौजूदा वित्त वर्ष के अप्रैल-जून तिमाही में छह सालों के सबसे कम स्तर पांच फीसदी पर चली गई है। सरकार ने कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश 2019 लाया है, ताकि कॉरपोरेट कर घटाए जा सकें।

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