नई दिल्ली। खाली जमीन, बंगले और फ्लैटों पर अतिक्रमण वालों की अब खैर नहीं है। केंद्रीय आवास और शहरी

मंत्रालय (Union Ministry of Housing and Urban) ने अतिक्रमण की समस्या से निजात पाने एक निजी सुरक्षा

एजेंसी को नियुक्त करने का फैसला किया है। ऐसी सम्भावना है कि केंद्र सरकार (central government) की

प्रमुख निर्माण एजेंसी केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने की जिम्मेमदारी दी गयी है।

 

उन्होंने बताया कि सुरक्षा एजेंसी को खाली पड़े सरकारी बंगलों, जमीनों और फ्लैटों में अपनी तैनाती से पहले

दिल्ली पुलिस से अपने गार्ड का सत्यापन करवाना होगा। एजेंसी, जिसे एक साल के लिए काम पर रखा जाएगा,

चौबीस घंटे खाली संपत्ति पर दो गार्ड तैनात करेगी। दिल्ली में, हजारों ऐसी खाली संपत्तियां हैं जो अक्सर अधिकृत

रहने वालों की अनुपस्थिति में अतिक्रमण की संभावना होती हैं। ऐसी संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के लिए

यह निर्णय लिया गया है।

 

मिली जानकारी के मुताबिक अगर गार्ड की तैनाती के बावजूद अतिक्रमण होता है, तो जमीन, बंगले या फ्लैट पर

अनधिकृत कब्जे रहने तक एजेंसी को प्रति दिन 1,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

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