रायपुर। प्रदेश में प्लास्टिक (Plastic) की बोतल में शराब बेचने पर पूरी पाबंदी लगा दी है। पर्यावरण

के साथ-साथ यह सेहत (Health) के लिए भी नुकसान दायक है। आबकारी विभाग ने इस संबंध में

आदेश जारी करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है। प्लास्टिक को बोतल में शराब बेचे

जाने का मुद्दा सबसे पहले टीआरपी ने ही उठाया था।

 

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प्रदेश में इस नई व्यवस्था के तहत अब देशी शराब कांच की बोतल में ही बिकेगी। एक दिसंबर से

शराब दुकानों में कांच के बोतलों में स्टाक बेचने इंतजाम किया जाएगा। राज्य शासन ने केवल देशी

शराब ही नहीं, बल्कि अंग्रेजी शराब के लिए कांच की बोतल में प्लास्टिक के सीलिंग सिस्टम को भी

खत्म कर दिया है। बॉटलिंग होने के बाद सीलिंग के लिए लगने वाला प्लास्टिक अब हटाया जाएगा।

क्या है शासन द्वारा जारी आदेश 

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्लास्टिक के उपयोग से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण

तथा फैलने वाले कचरे को देखते हुए निर्णय लिया गया है कि प्लास्टिक बोतलों तथा प्लास्टिक कैप के

उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आबकारी विभाग द्वारा 1 दिसंबर 2019 से देशी मदिरा में उपयोग होने वाली

प्लास्टिक बोतलों तथा विदेशी मदिरा में लगने वाले प्लास्टिक सीलिंग कैप का उपयोग बंद कर दिया जाएगा।

 

इसके लिए सभी आसवनियों, विदेशी मदिरा भराई करने वाली यूनिट, ब्रेवरेज कार्पोरेशन, मार्केटिंग कार्पोरेशन

को भी दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। राजधानी में औसतन हर महीने 8 लाख लीटर देशी शराब की खपत

होती है।  इसकी कीमत 50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है।

 

 

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