रायपुर। प्रदुषण में नियंत्रण करने छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल (Pollution Control Board) ने
प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि सर्वोच्च न्यायालय
(Supreme court) के आदेश के अनुरूप दीपावली (Dipawali) की रात पटाखे शाम 8 से 10 बजे के
बीच फोड़े जाएं. साथ ही पर्यावरण संरक्षण मंडल ने आम जनता से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान
करने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने पटाखों (Crackers) का इस्तेमाल रात्रि 8 से 10 बजे तक ही करने
की अपील की है.
सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को एक आदेश पारित किया था जिसमें दीपावली और अन्य पर्व के दौरान पटाखों
का इस्तेमाल सिर्फ रात्रि 8 से 10 बजे तक और क्रिसमस (Christmas) तथा नये वर्ष के आगमन पर रात्रि
11.55 से 12.30 बजे तक पटाखा चलाने की अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने लड़ी वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया है. साथ में नियंत्रित ध्वनि के पटाखें ही फोड़े जा सकेंगे।
सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे ग्रीन और इम्प्रूव्ड पटाखे के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है, जिनसे उत्सर्जन
और प्रदूषण कम हो और इन्हें लायसेंस प्राप्त व्यापारियों के द्वारा ही बेचा जाए.
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा विगत कुछ वर्षो से दीपावली के मौके पर पटाखों के
नियंत्रित और संतुलित उपयोग के लिए जन जागरण अभियान भी चलाया जाता रहा है. इसके उत्साह जनक
परिणाम मिले हैं. विगत 2 वर्षो में रायपुर और प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों में वायु प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण
(Sound Pollution) में उल्लेखनीय कमी आयी है.

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें और Youtube  पर हमें subscribe करें। एक ही क्लिक में पढ़ें  The Rural Press की सारी खबरें।