टीआरपी न्यूज/ नई दिल्ली। निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की फोन टैपिंग को लेकर द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हटा लिया गया है।

बता दें कि निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने फोन टैपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी एक पक्ष बनाया गया था।

इस मामले में सुनावाई के दौरान महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा की आपत्ति को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम हटा दिया है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि अपनी बेटियों की फोन टैपिंग के मामले में निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है।

निलंबित निलंबित आईपीएस मुकेश गुप्ता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ पुलिस अवैध तरीके से उनकी बेटियों का फोन टेप कर रही है।

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