नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की पांच जनों की खंडपीठ ने अयोध्या कि विवादित जमीन पर रामलाल विराजमान के

दावे को मान लिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह तीन से चार महीने के भीतर सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रस्ट की
स्थापना के लिए योजना बनाए और विवादित स्थल को मंदिर निर्माण के लिए सौंप दे।
अदालत ने यह भी कहा कि अयोध्या में पांच एकड़ वैकल्पिक जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को प्रदान करे।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच फैसला सुनाते हुए कहा कि सुन्नी सेंट्रल
वक्फ बोर्ड मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन दी जाए इसके लिए केंद्र सरकार तीन महीने में फैसला करें।
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