नई दिल्ली। देश की सर्वोच्च अदालत को राफेल, सबरीमाला और ‘पीएम मोदी चोर हैं’ मामले में राहुल

गांधी के खिलाफ  दायर मानहानि केस पर गुरुवार को फैसला सुनाया है।

 

इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने सबरीमाला विवाद को 7 जजों की बेंच को ट्रांसफर

कर दिया है।दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विवाद पर दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर

दिया है। वहीं चौकीदार चोर है मामले में राहुल गांधी की माफी हो सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर दिया है। साथ

ही भविष्य में राजनीतिक बयान जारी करने से पहले सर्तकता बरतने की नसियत दी है।

 

सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश देने का मामला लटक गया है। सुप्रीम कोर्ट

की 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले पर पुनर्विचार याचिकाओं को गुरुवार को बड़ी बेंच को भेज दिया।

 

3 जजों ने बहुमत से मामले को 7 जजों की संविधान पीठ को रेफर किया है जबकि 2 जजों- जस्टिस

नरीमन और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इसके खिलाफ अपना निर्णय दिया।

 

CJI रंजन गोगोई ने कहा कि धार्मिक प्रथाओं को सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और संविधान के भाग

3 के अन्य प्रावधानों के खिलाफ नहीं होना चाहिए।

 

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