टीआरपी न्यूज डेस्क। फेसबुक और वाट्सएप पर निजी डाटा चुराने के आरोपों के बीच

केंद्रीय मंत्रि मंडल ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 को बुधवार को मंजूरी प्रदान कर दी।

 

अब अगर कोई कंपनी, साइट या एप आपकी निजी जानकारी चुराती है तो उस पर भारी जुर्माना

लगेगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कैबिनेट के प्रस्ताव की जानकारी देते हुए बताया कि इस

विधेयक में निजी डेटा के संचालन के संबंध में ढांचा तैयार करने की बात कही गई है जिसमें

सार्वजनिक एवं निजी निकायों के आंकड़े भी शामिल हैं।

 

 

जावड़ेकर ने बताया कि यह विधेयक संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में ही पेश किया जाएगा।

समझा जाता है कि विधेयक में निजी डेटा हासिल करने, भंडारण और एकत्र करने के बारे में

व्यापक दिशानिर्देश होने के साथ ही व्यक्तियों की सहमति, दंड, मुआवजा, आचार संहिता

और उसे लागू करने के मॉडल का भी उल्लेख होगा। पिछले सप्ताह सूचना एवं प्रौद्योगिकी

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मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार जल्द ही संसद में निजी डेटा के संरक्षण के बारे

में एक संतुलित विधेयक पेश करेगी।

 

बता दें कि हाल के दिनों में वाट्सएप पर डाटा की सुरक्षा में लगी सेंध के बाद सरकार और

सतर्क हो गई है। इस मामले को लेकर काफी बवाल भी मचा था। वाट्सएप मामले में रवि

शंकर प्रसाद ने कहा था कि सरकार निजता को गंभीरता से लेती है और सूचना की गोपनीयता

इसी का हिस्सा है।

 

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