नई दिल्ली। ब्रिटेन हाईकोर्ट ने भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी को बड़ी राहत देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

ब्रिटेन हाईकोर्ट ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ चीनी बैंक की तरफ दायर 68 करोड़ डॉलर के

दावे को खारिज कर दिया। हालांकि अदालत ने अंबानी के वकीलों से कहा है कि परीक्षण के दौरान सबूत पेश करें कि

चीनी बैंकों का दावा बिना किसी योग्यता के है।

 

इस बीच अंबानी की कानूनी टीम ने यह भरोसा जताया है कि सभी तथ्यों और पूरे साक्ष्य को अदालत

के सामने पेश करने के बाद उनकी स्थिति पूरी तरह से सामने आ जाएगी।

 

क्या है पूरा मामला

दरअसल ब्‍लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसी साल के जून महीने में एक खबर आई थी जिसके मुताबिक स्टॉक एक्सचेंज

में एक भारतीय कंपनी द्वारा की गई फाइलिंग के अनुसार चीन की तीन बड़ी बैंक चाइना डेवलपमेंट बैंक, इंडस्ट्रियल एंड

See also  सीएए पर हिंसा : यूपी के 21 जिलों में इंटरनेट बंद, डीजीपी बोले- उपद्रवियों को नहीं छोड़ेंगे, एसआईटी गठित

कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना और एक्ज़िम बैंक ऑफ़ चाइना ने अनिल अंबानी  की कंपनी से 2.1 बिलियन डॉलर (1.46 लाख

करोड़ रुपए) की मांग की थी।

 

सरकारी चायना डेवलपमेंट बैंक 98.6 बिलियन रुपये (1.4 बिलियन डॉलर) के साथ इस दूरसंचार कंपनी का सबसे बड़ा लेनदार है।

वहीं एग्जिम बैंक ऑफ चाइना ने 33.6 बिलियन रुपये की मांग की है और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना ने 15.54

बिलियन रुपये का दावा किया है।

 

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।