रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल और विशेष प्रयास पर मक्का खरीदी की कार्रवाई शुरू हो गई है।

खरीफ एवं रबी विपणन वर्ष 2019-20 में छत्तीसगढ़ के किसानों से भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन,

प्रसंस्करण एवं फुटकर सहकारी संघ (नेकॉफ) द्वारा मक्का की खरीदी की जाएगी। राज्य शासन द्वारा मंत्रालय

महानदी भवन से खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों से मक्का खरीदने

के लिए नेकॉफ को एनओसी जारी किया गया है।

खरीदी की राशि का होगा अग्रिम भुगतान

खाद्य विभाग से जारी आदेश के अनुसार नेकॉफ द्वारा किसानों को मक्का खरीदी की राशि का भुगतान

अग्रिम रूप से किया जाएगा। किसानों को पहले उनके बैंक खाते में ऑनलाईन भुगतान करने के बाद ही

मक्का का उठाव किया जाएगा। मक्का की खरीदी राज्य के कृषि उपज मंडियों में किया जाएगा। मक्का

खरीदी के लिए राज्य के मंडियों को नियमानुसार देय मंडी शुल्क और निराश्रित शुल्क का भुगतान

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नेकॉफ द्वारा किया जाएगा।

1760 रुपए प्रति क्विंटल है न्यूनतम समर्थन मूल्य

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 मौसम के लिए उचित, औसत गुणवत्ता के रबी एवं खरीफ मक्का के

लिए निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1760 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा।

 

नेकॉफ द्वारा मक्का खरीदी के लिए किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि का भुगतान

नहीं किया जाएगा। रबी खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मक्का खरीदी का कार्य पूर्ण कम्प्यूटरीकृत

व्यवस्था के माध्यम से राशि का भुगतान किसानों के खाते में डिजिटल मोड से किया जाएगा।

 

अच्छे किस्म का मक्का क्रय किया जाएगा। उपार्जित मक्के का निराकरण नेकॉफ द्वारा स्वयं

किया जाएगा और किसी प्रकार की हानि की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा नहीं की जाएगी।

 

मक्का खरीदी के लिए राज्य शासन द्वारा नेकॉफ को कोई प्रशासकीय व्यय नहीं दिया जाएगा।

इन शर्तों के आधार पर राज्य शासन द्वारा नेकॉफ को मक्का खरीदी के लिए अनापत्ति

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प्रमाण पत्र दी गई है।

 

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