नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारियों की याचिका पर बढ़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को फैसला सुनते हुए कहा, अब से सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा, महिलाओं को समान अधिकार देना चाहिए महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। और कहा महिलाओं को स्थाई कमीशन देना चाहिए था।

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आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के मार्च 2010 के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सेना को अपनी सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। केंद्र का कहना था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।

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