रायपुर। देशभर में चल रहे लॉकडाउन और प्रदेश में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने 10 सेवाओं में एस्मा लगा दिया है। इसके तहत सभी शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकत्सकीय संस्थानों के लिए एस्मा लागू कर दिया है।

सरकार ने यह सभी सेवाएं राज्य में कालाबाजारी रोकने व जरूरी सामानों की किल्लत दूर करने के लिए किया है। एस्मा लगाने के पीछे आवश्यक सेवाओं को जारी रखना है।

कोविड 19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार ने पूरे देश में 21 दिनों तक के लिए लॉक डाउन कर​ दिया है। इसके साथ ही सरकार ने पूरे देश के लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की हिदायत दी है।

वहीं, सरकार ने इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं को बंद करने का निर्देश जारी किया है।

2 new corona patients found in uttarakhand

राज्य शासन के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 की (क्रं.10 सन 1979) की धारा 4 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया गया है।

शासन की ओर से जारी यह आदेश समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डाक्टर नर्स और स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों की बिक्री संधारण एवं परिवहन, दवाईयों और ड्रग्स की बिक्री, परिवहन एवं विनिर्माण,

एबुंलेस सेवाएं, पानी एवं बिजली का आपूर्ति, सुरक्षा संबंध सेवाएं, खाद्य, पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन तथा बीएमडब्ल्यू प्रबंधन सेवाओं पर लागू होगा। सरकार ने अपने आदेश में स्पष्ट कर दिया है कि सभी सरकारी और निजी क्षेत्रों में यह आदेश प्रभावशील होगा।

बता दें कि 27 मार्च को छत्तीसगढ़ के भिलाई से एक बड़ी खबर सामने आई थी। भिलाई स्टील प्लांट के कर्मचारियों ने संक्रमण फैलने की आशंका पर काम करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद प्रबंधन ने बीएसपी ने ब्लास्ट फर्नेश वन और सिक्स को बंद करने का फैसला लिया था।

हालांकि सरकार ने चालू ब्लॉस्ट फर्नेंस को बंद करने का कोई भी आदेश जारी नहीं किया है।

इन सेवाओं पर लगाया गया है एस्मा…

1. समस्त डॉक्टर सुविधायें।

2. डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी।

3. स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता कार्यकर्ता।

4. मेडिकल उपकरणों की बिक्री, संधारण एवं परिवहन।

5. दवाईयों एवं ड्रग्स की बिक्री,परिवहन एवं विनिर्माण।

6. एम्बुलेंस सेवाएं।

7. पीनी एवं बिजली आपूर्ती।

8. सुरक्षा संबंधी सेवायें।

9. खाद्य एवं पेयजल प्रावधान एवं प्रबंधन।

10. बीएमडब्ल्यू प्रबंधन।

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