रायपुर। प्रदेश की शराब दुकानें और पंजीयन कार्यालयों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जारी लॉकडॉउन 7 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। राज्य सरकार ने इस आशय के निर्देश जारी कर दिए हैं।

इस फ़ैसले का मतलब यह हुआ कि 7 अप्रैल तक प्रदेश की शराब दुकानें बंद रहेंगी। साथ ही पंजीयन कार्यालय भी बंद रहेंगे, याने रजिस्ट्री अभी नहीं होगी।

लॉकडॉउन अवधि पहले 31 मार्च तक तय की गई थी। क़यास है शराब दुकान, पंजीयन कार्यालय के बाद अब कुछ और संस्थानों पर लॉकडॉउन जारी रह सकता है।

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