रायपुर। ऑस्ट्रेलिया निवासी एक व्यक्ति के ठहरने के बाद भी चेक आउट के समय जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग को सूचना नहीं देने पर होटल संचालक के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया है।
घटना अंबिकापुर शहर के महामाया रोड स्थित होटल एवलान-इन की है।

बता दें कि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इसके बाद स्थानीय होटलों में बाहर से आकर रुके व्यक्तियों पर सतत निगरानी की जा रही है। इसी बीच कोतवाली टीआई विलियम टोप्पो को जानकारी मिली कि होटल एवलान-इन के संचालक रिंकू सरदार ऊर्फ जगदीप सिंह छाबड़ा के द्वारा अपने होटल में मोहम्मद रेजा जहापना नामक आस्ट्रेलिया में निवासरत व्यक्ति 25 फरवरी 2020 से 23 मार्च 2020 तक बतौर ग्राहक ठहराया गया था।

पुलिस के अनुसार होटल के संचालक द्वारा जिला दण्डाधिकारी सरगुजा के आदेश का उल्लंघन कर देश में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को नजरअंदाज किया गया और विदेशी मूल के व्यक्ति को होटल में ठहराया गया, यह जानते हुए कि उक्त व्यक्ति के संपर्क में अन्य स्थानीय लोगों के आने से संक्रमण हो सकता है, की उपेक्षा की गई।
पुलिस ने होटल संचालक के विरुद्ध धारा 188, 269, 270, 202, 203 भादसं का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

Chhattisgarh से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें 

Facebook पर Like करें, Twitter पर Follow करें  और Youtube  पर हमें subscribe करें।