रायपुर। निजी अस्पताल और नर्सिंग होम नियमित रूप से खुलें और मरीज़ों को उपचार मिले, इसे लेकर राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने नौ बिंदुओं का उल्लेख है आदेश जारी किया है जिसका पालन जरुरी बताया गया है।

पत्र में उल्लेख किया है कि ऐसी शिकायत विभिन्न माध्यमों से प्राप्त हो रहा है कि कोविड 19 के कारण निजी चिकित्सा संस्थानों द्वारा अस्पताल का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

नर्सिंग होम और अस्पताल का संचालन पूर्व अनुसार नियमित रूप से करें। जहां तक संभव हो टेलीफोन मोबाईल के माध्यम से मरीज़ों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग समय दिया जाए, जिससे भीड़ ना हो। आदेश में कहा गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी मरीज़ सामाजिक और शारीरिक दूरी के निर्धारित निर्देश का पालन करें। साथ ही कोरोना प्रभावित संदिग्ध को तत्काल पृथक से चिन्हाकित रेफ़रल सेंटर में एंबुलेंस से भेजा जाए। बायोमेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल भी निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत किया जाए। ऐसा नहीं करने वाले निजी अस्पताल और नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी।

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