टीआरपी डेस्क। कोरोना वायरस ने पूरे विश्व को अपने चपेट में ले लिया है। कोरोना संक्रमण के अकड़े भी बढ़ते ही जा रहे है, इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रधनमंत्री मोदी ने भारत में 14 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन फिलहाल 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। सरकार ने आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले लोगों और आपात स्थित को छोड़कर सभी चीज़ों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है।

यह कदम COVID-19 यानी कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा रहे हैं। आवश्यक सेवा प्रदान करने वाले लोगों को इस लॉकडाउन में राहत दी गई है, वहीं समान्य लोगों को केवल आपात स्थिति में ही छूट दी जाएगी। इस राहत के लिए कई सरकारें और केंद्र शासित राज्य ई-पास ऑफर कर रहे हैं। इन ई-पास को आप ऑनलाइन बनवा सकते हैं।

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के दौरान आप कैसे COVID-19(E-pass) पा सकेंगे। कई राज्य सरकारें अपनी वेबसाइट पर नागरिकों को ई-पास के लिए रजिस्टर करने का मौका दे रही हैं। वहीं, कई सरकारों ने इसके लिए मोबाइल या फिर व्हाट्सऐप नंबर तक ज़ारी कर दिए हैं।

लॉकडाउन के दौरान कैसे पाएं ई-पास?

1. सबसे पहले अपने राज्य की अधिकारिक lockdown e-pass वेबसाइट पर जाएं।

2. वेबसाइट पर जाकर ‘Apply’ पर क्लिक करें।

3. अब आपको ई-पास क्यों चाहिए? इसका कारण बताएं। बता दें कि हर राज्य की वेबसाइट यूज़र से अलग-अलग जानकारी भी मांग सकती है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र ई-पास वेबसाइट आपसे आपका फोटो आईडी प्रूफ, वैलिड ऑर्गनाइज़ेशन डॉक्यूमेंट्स, मेडिकल रिपोर्ट और कंपनी की आईडी मांगती है, जिसे आवेदन के साथ जोड़ना होगा।

4. सबमिट करने के बाद, स्थानिय पुलिस के द्वारा इस आवेदन की जांच की जाएगी और उसके बाद पास ज़ारी किया जाएगा।

6. अगर आवेदन भरते वक्त कुछ गलती हो जाती है, तो यूज़र स्थानिय पुलिस स्टेशन में जाकर गलती में सुधार कर सकता है। आवेदन के साथ आपको एक यूनिक टोकन आईडी ज़ारी की जाएगी।

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